
Traffic Challan Rates in India: भारत की सड़कों पर गाड़ी चलाते समय ट्रैफिक नियमों का पालन करना न सिर्फ आपकी सुरक्षा के लिए जरूरी है, बल्कि आपकी जेब को भारी-भरकम जुर्माने से बचाने के लिए भी आवश्यक है। मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Amendment Act) के लागू होने के बाद से ट्रैफिक चालान की दरों में कई गुना बढ़ोतरी की जा चुकी है।
अब डिजिटल ई-चालान (E-Challan) और हाई-टेक कैमरों की मदद से आपकी एक छोटी सी लापरवाही पर सीधे आपके मोबाइल पर हजारों रुपये का चालान आ जाता है। साल 2026 के नए नियमों के तहत कई पुराने जुर्मानों को और कड़ा किया गया है।
यदि आप भी जानना चाहते हैं कि भारत में किस गलती पर कितना चालान कटता है, तो इस लेख को अंत तक ध्यान से पढ़ें। यहाँ हमने भारत में होने वाले 50 सबसे मुख्य ट्रैफिक चालान की पूरी लिस्ट (50 Types of Traffic Challan in India) तैयार की है।
भाग 1: सबसे आम और बुनियादी ट्रैफिक चालान (1-10)
ये ऐसे चालान हैं जो रोज़ाना शहरों और कस्बों में आम लोगों के सबसे ज्यादा काटे जाते हैं:
- बिना हेलमेट मोटरसाइकिल चलाना: दोपहिया वाहन चलाते समय यदि आपने आईएसआई मार्क वाला हेलमेट नहीं पहना है, तो आपको ₹1,000 का जुर्माना देना होगा। इसके साथ ही 3 महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है।
- पीछे बैठने वाले (Pillion Rider) द्वारा हेलमेट न पहनना: बाइक पर पीछे बैठे व्यक्ति के लिए भी हेलमेट अनिवार्य है। ऐसा न करने पर ₹1,000 का चालान कटता है।
- कार में सीट बेल्ट न लगाना: कार चलाते समय ड्राइवर या बगल वाली सीट पर बैठे व्यक्ति द्वारा सीट बेल्ट न लगाने पर ₹1,000 का जुर्माना है।
- कार की पिछली सीट पर सीट बेल्ट न लगाना: नए नियमों के तहत कार की रियर सीट (पिछली सीट) पर बैठे यात्रियों द्वारा बेल्ट न लगाने पर भी ₹1,000 का चालान तय किया गया है।
- रेड लाइट जंप करना (Traffic Signal Violation): लाल बत्ती पार करने या ट्रैफिक पुलिस के इशारे को नजरअंदाज करने पर ₹1,000 से ₹5,000 तक का जुर्माना या 6 से 12 महीने की जेल हो सकती है।
- ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल: गाड़ी चलाते समय हाथ में फोन पकड़कर बात करने, टेक्स्ट करने या रील्स देखने पर ₹1,000 से ₹5,000 का चालान काटा जाता है।
- नो-पार्किंग ज़ोन में गाड़ी खड़ी करना: प्रतिबंधित क्षेत्र या नो-पार्किंग बोर्ड के आगे वाहन पार्क करने पर पहली बार ₹500 और गाड़ी को क्रेन द्वारा उठाए जाने पर टोइंग चार्ज अलग से देना पड़ता है।
- गलत दिशा में गाड़ी चलाना (Wrong Side Driving): वन-वे रोड पर या हाईवे पर डिवाइडर के गलत साइड गाड़ी दौड़ाने पर ₹5,000 का भारी जुर्माना है, क्योंकि यह बेहद खतरनाक स्टंट माना जाता है।
- बिना नंबर प्लेट या गलत नंबर प्लेट के गाड़ी चलाना: यदि गाड़ी पर नंबर प्लेट नहीं है, या उस पर नंबर साफ नहीं दिख रहे हैं (फैंसी फॉन्ट), तो ₹5,000 का चालान हो सकता है।
- अवैध रूप से शीशों पर काली फिल्म (Tinted Glass) लगाना: कार के शीशों पर निर्धारित सीमा (विजिबिलिटी 50%-70%) से अधिक डार्क या काली फिल्म लगाने पर ₹1,000 का जुर्माना लगता है।
भाग 2: आवश्यक दस्तावेजों (Documents) से जुड़े चालान (11-20)
भारत की सड़कों पर गाड़ी चलाते समय आपके पास वैध दस्तावेज होना अनिवार्य है, चाहे वे भौतिक रूप में हों या डिज़िलॉकर (DigiLocker) में:
- बिना ड्राइविंग लाइसेंस (DL) के गाड़ी चलाना: यदि आपके पास वैलिड डीएल नहीं है या आप नाबालिग हैं, तो गाड़ी चलाने पर सीधे ₹5,000 का चालान कटेगा।
- बिना वैलिड आरसी (Registration Certificate) के वाहन चलाना: गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) एक्सपायर होने या न होने पर ₹5,000 (पहली बार) और दोबारा पकड़े जाने पर ₹10,000 का जुर्माना है।
- बिना गाड़ी के इंश्योरेंस (Third-Party Insurance) के ड्राइविंग: यदि आपकी कार या बाइक का बीमा खत्म हो चुका है, तो पहली बार में ₹2,000 का चालान या 3 महीने की जेल हो सकती है। दूसरी बार पकड़े जाने पर यह जुर्माना ₹4,000 हो जाता है।
- बिना पीयूसी (PUC – पॉल्यूशन सर्टिफिकेट) के गाड़ी चलाना: यदि आपकी गाड़ी का प्रदूषण सर्टिफिकेट वैध नहीं है, तो वायु प्रदूषण फैलाने के जुर्म में ₹10,000 का भारी चालान काटा जाता है।
- एक्सपायर हो चुके अस्थायी रजिस्ट्रेशन (Temporary RC) पर गाड़ी चलाना: बिना पक्के नंबर के तय समय सीमा के बाद गाड़ी रोड पर निकालने पर ₹5,000 का जुर्माना है।
- लर्निंग लाइसेंस (LL) के नियमों का उल्लंघन: यदि आपके पास लर्निंग लाइसेंस है और गाड़ी पर आगे-पीछे लाल रंग से ‘L’ नहीं लिखा है, या बगल में पक्का लाइसेंस धारक नहीं बैठा है, तो ₹1,000 का चालान होगा।
- कमर्शियल गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट न होना: टैक्सी, ऑटो या ट्रक का फिटनेस सर्टिफिकेट खत्म होने पर गाड़ी चलाने पर ₹2,000 से ₹5,000 का जुर्माना लगता है।
- बिना परमिट के कमर्शियल वाहन चलाना: यदि किसी राज्य या रूट का परमिट नहीं है और गाड़ी चलाई जा रही है, तो ₹10,000 तक का चालान या 6 महीने की जेल का प्रावधान है।
- बिना टैक्स भरे गाड़ी चलाना (Road Tax Violation): राज्य सरकार को देय रोड टैक्स न भरने की स्थिति में पकड़े जाने पर ₹2,000 से ₹5,000 या टैक्स राशि का पांच गुना तक जुर्माना हो सकता है।
- अमान्य या सस्पेंडेड लाइसेंस के साथ गाड़ी चलाना: यदि कोर्ट या आरटीओ ने आपका लाइसेंस ब्लॉक कर दिया है, फिर भी आप गाड़ी चला रहे हैं, तो ₹10,000 का जुर्माना लगाया जाता है।
भाग 3: ओवरस्पीडिंग और खतरनाक ड्राइविंग के चालान (21-30)
गति सीमा का उल्लंघन और खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाना भारत में सबसे ज्यादा जानलेवा साबित होता है:
- ओवरस्पीडिंग (गति सीमा से तेज गाड़ी चलाना – टू-व्हीलर/लाइट व्हीकल): निर्धारित स्पीड लिमिट से तेज एलएमवी (कार/बाइक) चलाने पर ₹1,000 से ₹2,000 का चालान कटता है।
- ओवरSPEEDING (मध्यम/भारी पैसेंजर या मालवाहक वाहन): बस या ट्रक को ओवरस्पीड करने पर ₹2,000 से ₹4,000 का जुर्माना तय है।
- रैश ड्राइविंग या खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाना (Dangerous Driving): सड़क पर कट मारना, खतरनाक स्टंट करना या दूसरों की जान जोखिम में डालने पर पहली बार में ₹1,000 से ₹5,000 का जुर्माना और दूसरी बार में ₹10,000 का चालान है।
- शराब पीकर गाड़ी चलाना (Drink and Drive): शराब या नशीले पदार्थों के सेवन के बाद गाड़ी चलाने पर पहली बार में ₹10,000 का जुर्माना और/या 6 महीने की जेल है। दूसरी बार में यह बढ़कर ₹15,000 और 2 साल की जेल हो जाता है।
- सड़क पर रेसिंग या स्पीड ट्रायल करना: बिना प्रशासन की अनुमति के सार्वजनिक सड़क पर रेस लगाने या गाड़ी की गति का कम्पटीशन करने पर ₹5,000 का चालान या 3 महीने की जेल हो सकती है।
- शारीरिक रूप से अस्वस्थ होने पर गाड़ी चलाना: यदि कोई व्यक्ति गंभीर बीमारी, अत्यधिक थकान या मानसिक रूप से गाड़ी चलाने के लिए फिट नहीं है, फिर भी ड्राइव कर रहा है, तो पहली बार ₹1,000 और दूसरी बार ₹2,000 का चालान है।
- लापरवाही से रिवर्स (Back) गाड़ी चलाना: मुख्य सड़क या हाईवे पर खतरनाक तरीके से रिवर्स गियर में गाड़ी दौड़ाने पर ₹1,000 का जुर्माना लगता है।
- बिना इंडिकेटर दिए अचानक मुड़ना: लेन बदलते समय या मुड़ते समय बिना सिग्नल दिए गाड़ी मोड़ने से पीछे वाले को खतरा होता है, इस पर ₹500 का चालान है।
- गलत साइड (Left Side) से ओवरटेक करना: किसी भी वाहन को उसके बाईं ओर से ओवरटेक करने की कोशिश करने पर ₹500 से ₹1,000 का जुर्माना हो सकता है।
- स्टॉप लाइन (Stop Line) को पार करना: लाल बत्ती होने पर जेब्रा क्रॉसिंग से पहले बनी सफेद ‘स्टॉप लाइन’ के ऊपर या आगे गाड़ी रोकने पर ₹500 का चालान कटता है।
भाग 4: वाहन मॉडिफिकेशन और ध्वनि/वायु प्रदूषण के चालान (31-40)
कंपनियों द्वारा दी गई मूल गाड़ी में मनमाना बदलाव करना कानूनन अपराध है:
- अवैध रूप से प्रेशर हॉर्न (Pressure Horn) का इस्तेमाल: गाड़ी में बहुत तेज आवाज करने वाला प्रेशर हॉर्न या मल्टी-टोन हॉर्न लगाने पर ₹10,000 का भारी जुर्माना है।
- साइलेंस ज़ोन (Silence Zone) में हॉर्न बजाना: अस्पताल, कोर्ट या स्कूल के पास ‘नो हॉर्न’ ज़ोन में हॉर्न का इस्तेमाल करने पर पहली बार ₹1,000 और दूसरी बार ₹2,000 का चालान है।
- अवैध साइलेंस मॉडिफिकेशन (जैसे बुलेट का पटाखा छोड़ना): मोटरसाइकिल के मूल साइलेंस को बदलकर तेज आवाज करने वाला मॉडिफाइड साइलेंस लगाने पर ₹5,000 से ₹10,000 तक का चालान कट सकता है।
- अत्यधिक धुआं छोड़ने वाली गाड़ी चलाना: यदि वाहन से तय मानकों से अधिक काला या सफेद धुआं निकल रहा है, तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के एवज में ₹10,000 का चालान होता है।
- अवैध हेडलाइट्स या अनधिकृत LED/HID बल्ब्स: कार या बाइक में अत्यधिक तेज रोशनी वाली अनधिकृत एलईडी स्ट्रिप्स या फ्लैशर्स लगाना जिससे सामने वाले की आँखें चौंधिया जाएं, इस पर ₹1,000 का जुर्माना है।
- गाड़ी के मूल ढांचे में अवैध बदलाव (Illegal Modification): आरटीओ की मंजूरी के बिना गाड़ी का रंग बदलना, टायर का साइज बहुत बड़ा करना या चेसिस बदलना, इस पर ₹5,000 प्रति मॉडिफिकेशन का जुर्माना लग सकता है।
- प्रेशर कुकर या गैस किट (अवैध LPG/CNG): बिना आरटीओ पासिंग और बिना मंजूरी के गाड़ी में अवैध रूप से एलपीजी या सीएनजी किट लगाकर चलाने पर सीधे ₹5,000 का चालान या गाड़ी सीज़ हो सकती है।
- बिना अनुमति के हूटर या सायरन लगाना: निजी वाहनों पर वीआईपी हूटर, नीली/लाल बत्ती या सायरन का अवैध इस्तेमाल करने पर ₹2,000 से ₹5,000 का जुर्माना है।
- वाहनों पर जातिसूचक या आपत्तिजनक शब्द लिखना: नंबर प्लेट या गाड़ी के शीशे/बॉडी पर ‘जाति, धर्म, या पद’ से जुड़े शब्द (जैसे जाट, गुर्जर, ब्राह्मण, यादव, एडवोकेट आदि) लिखना अब गैरकानूनी है, इस पर ₹1,000 से ₹5,000 का चालान हो सकता है।
- म्यूजिक सिस्टम की आवाज बहुत तेज रखना: रिहायशी इलाकों या सार्वजनिक सड़कों पर गाड़ी के अंदर असहनीय तेज आवाज में संगीत बजाने पर सार्वजनिक शांति भंग करने के आरोप में ₹1,000 का चालान है।
भाग 5: ओवरलोडिंग, कमर्शियल और अन्य कड़े चालान (41-50)
ये नियम व्यापारिक वाहनों, बच्चों की सुरक्षा और विशेष परिस्थितियों से जुड़े हैं:
- दोपहिया वाहन पर ट्रिपल राइडिंग: बाइक या स्कूटर पर तीन सवारी बैठाने पर ₹1,000 का चालान काटा जाता है।
- पैसेंजर वाहनों में ओवरलोडिंग (तय क्षमता से अधिक लोग): कार, ऑटो या बस में निर्धारित पासिंग क्षमता से अधिक यात्रियों को बैठाने पर ₹200 प्रति अतिरिक्त यात्री की दर से जुर्माना देना पड़ता है।
- मालवाहक वाहनों (Trucks) में ओवरलोडिंग: ट्रक या पिकअप में तय सीमा से अधिक वजन लादने पर ₹20,000 का फिक्स जुर्माना और उसके ऊपर ₹2,000 प्रति अतिरिक्त टन का चार्ज लगता है।
- मालगाड़ी में बाहर तक सामान निकालना (Overhanging Cargo): यदि ट्रक या ट्राली में सरिया, पाइप या लकड़ी गाड़ी के आकार से बाहर निकली हुई है, तो ₹20,000 का भारी चालान कटता है।
- आपातकालीन वाहनों (Ambulance/Fire Brigade) को रास्ता न देना: सायरन बजाती हुई एम्बुलेंस या दमकल की गाड़ी को साइड न देकर रास्ता रोकने पर सीधे ₹10,000 का चालान या 6 महीने की जेल हो सकती है।
- नाबालिग (Minor) द्वारा गाड़ी चलाना: यदि 18 साल से कम उम्र का बच्चा गाड़ी चलाते पकड़ा जाता है, तो गाड़ी के मालिक/माता-पिता को ₹25,000 का भारी जुर्माना और 3 साल की जेल होगी, साथ ही गाड़ी का रजिस्ट्रेशन 1 साल के लिए रद्द हो जाएगा।
- बिना फास्टैग (FASTag) के फास्टैग लेन में घुसना: नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा पर बिना एक्टिव फास्टैग के आरक्षित लेन में प्रवेश करने पर दोगुना टोल टैक्स जुर्माने के रूप में वसूला जाता है।
- ट्रैफिक पुलिसकर्मी के आदेश की अवहेलना करना: चेकिंग के दौरान गाड़ी न रोकना, पुलिसकर्मी से बदतमीजी करना या उनके निर्देशों को न मानना, इस पर ₹2,000 का चालान हो सकता है।
- सड़क दुर्घटना के बाद भाग जाना (Hit and Run): किसी को टक्कर मारकर बिना पुलिस को सूचना दिए या बिना मदद किए भागने पर कड़े कानूनी प्रावधानों के तहत भारी जुर्माना और जेल की सजा है।
- नया 5-स्ट्राइक नियम (2026 Update): यदि कोई वाहन चालक एक साल के भीतर लगातार 5 बार किसी भी गंभीर ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द कर दिया जाएगा।
सड़क पर आपकी एक छोटी सी लापरवाही न सिर्फ आपकी जान जोखिम में डालती है, बल्कि आपके बैंक अकाउंट को भी खाली कर सकती है। भारत सरकार द्वारा Traffic Challan Rates 2026 को कड़ा करने का एकमात्र उद्देश्य सड़कों पर होने वाले हादसों को कम करना है।
डिजिटल युग में अब कैमरों से बचने का कोई तरीका नहीं है, इसलिए हमेशा सतर्क रहें और जिम्मेदारी से ड्राइव करें। इस जानकारी को अपने सभी दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर जरूर शेयर करें ताकि वे भी भारी चालान से बच सकें!
❓ भारत में ट्रैफिक चालान से जुड़े 20 महत्वपूर्ण प्रश्न (FAQs)
Q1. भारत में ई-चालान (E-Challan) क्या होता है और यह कैसे कटता है?
उत्तर: ई-चालान एक डिजिटल जुर्माना प्रणाली है। जब आप कोई ट्रैफिक नियम तोड़ते हैं, तो सड़क पर लगे हाई-टेक सीसीटीवी कैमरों (CCTV Cameras) या ट्रैफिक पुलिस के डिजिटल डिवाइस द्वारा आपकी गाड़ी की फोटो लेकर ऑनलाइन चालान जनरेट कर दिया जाता है, जिसका मैसेज आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आता है।
Q2. मेरा ऑनलाइन ट्रैफिक चालान कटा है या नहीं, यह कैसे चेक करें?
उत्तर: आप भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट echallan.parivahan.gov.in पर जाकर अपनी गाड़ी का नंबर (Vehicle Number), चेसिस नंबर या चालान नंबर डालकर आसानी से अपना चालान स्टेटस चेक कर सकते हैं।
Q3. ऑनलाइन कटे हुए ट्रैफिक चालान को भरने की समय सीमा (Time Limit) क्या है?
उत्तर: ई-चालान जारी होने की तारीख से 45 दिनों के भीतर उसका भुगतान ऑनलाइन या संबंधित विभाग में करना अनिवार्य होता है। यदि आप 45 दिनों में चालान नहीं भरते हैं, तो मामला वर्चुअल कोर्ट (Virtual Court) में भेज दिया जाता है।
Q4. यदि कोई नाबालिग (18 साल से कम उम्र का बच्चा) गाड़ी चलाते पकड़ा जाए तो क्या चालान है?
उत्तर: नए कड़े नियमों के अनुसार, नाबालिग द्वारा गाड़ी चलाने पर गाड़ी के मालिक या माता-पिता पर ₹25000 का भारी जुर्माना और 3 साल तक की जेल हो सकती है। साथ ही उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन १ साल के लिए रद्द कर दिया जाता है और बच्चे का डीएल 25 साल की उम्र तक नहीं बनता।
Q5. बिना हेलमेट गाड़ी चलाने पर वर्तमान में कितना जुर्माना देना पड़ता है?
उत्तर: बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने पर ₹1000 का चालान कटता है और ट्रैफिक पुलिस आपका ड्राइविंग लाइसेंस ३ महीने के लिए सस्पेंड (Block) भी कर सकती है।
Q6. क्या गाड़ी पर ‘जाति या धर्मसूचक शब्द’ (जैसे जाट, गुर्जर, ब्राह्मण, खान आदि) लिखना गैरकानूनी है?
उत्तर: हाँ, नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत वाहनों की नंबर प्लेट, शीशे या बॉडी पर किसी भी तरह के जातिसूचक, धार्मिक या पद से जुड़े शब्द लिखना पूरी तरह गैरकानूनी है। ऐसा करने पर ₹१,००० से ₹५,००० तक का चालान हो सकता है।
Q7. शराब पीकर गाड़ी चलाने (Drink and Drive) पर पहली और दूसरी बार में कितना चालान है?
उत्तर: पहली बार पकड़े जाने पर ₹10,000 का जुर्माना और/या ६ महीने की जेल है। यदि आप दोबारा इसी जुर्म में पकड़े जाते हैं, तो जुर्माना बढ़कर ₹15,000 और 2 साल तक की जेल हो सकती है।
Q8. बिना पीयूसी (PUC – पॉल्यूशन सर्टिफिकेट) के गाड़ी चलाने पर कितना जुर्माना लगता है?
उत्तर: यदि आपकी गाड़ी का प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (PUC) एक्सपायर हो चुका है, तो पर्यावरण नियमों के उल्लंघन के लिए सीधे ₹10,000 का भारी चालान काटा जाता है।
Q9. क्या पुलिस चेकिंग के दौरान मोबाइल में डिज़िलॉकर (DigiLocker) के दस्तावेज़ दिखाना मान्य है?
उत्तर: हाँ, आईटी एक्ट के तहत DigiLocker या mParivahan ऐप में रखे गए डिजिटल दस्तावेज़ (DL, RC, Insurance, PUC) पूरी तरह वैध हैं। ट्रैफिक पुलिस इन्हें देखकर मूल (Original) दस्तावेज न होने का चालान नहीं काट सकती।
Q10. कार के शीशों पर ब्लैक फिल्म (काले शीशे) लगाने पर कितना चालान कटता है?
उत्तर: कार के शीशों पर निर्धारित सीमा से अधिक डार्क या काली फिल्म लगाने पर ₹1,000 का जुर्माना है। नियमों के अनुसार फ्रंट और बैक शीशे में ७०% और साइड के शीशों में कम से कम ५०% विजिबिलिटी (पारदर्शिता) होनी चाहिए।
Q11. यदि ट्रैफिक पुलिस चेकिंग के दौरान आपकी गाड़ी की चाबी निकाल ले, तो क्या यह कानूनी है?
उत्तर: नहीं, मोटर वाहन अधिनियम के तहत किसी भी ट्रैफिक पुलिसकर्मी या अधिकारी को चेकिंग के दौरान चलती गाड़ी से जबरदस्ती चाबी निकालने या टायर की हवा निकालने का कानूनी अधिकार नहीं है। आप इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से कर सकते हैं।
Q12. मोटरसाइकिल में मॉडिफाइड साइलेंस लगाने या ‘पटाखा छोड़ने’ पर कितना जुर्माना है?
उत्तर: बुलेट या किसी अन्य बाइक में कंपनी के मूल साइलेंसर को बदलकर तेज आवाज करने वाला अवैध साइलेंसर लगाने पर ध्वनि प्रदूषण के तहत ₹5000 से ₹10000 तक का चालान काटा जा सकता है और साइलेंसर ज़ब्त किया जा सकता है।
Q13. गलत दिशा में गाड़ी चलाने (Wrong Side Driving) पर कितना चालान है?
उत्तर: वन-वे या हाईवे पर गलत साइड में वाहन चलाना बेहद खतरनाक ड्राइविंग की श्रेणी में आता है, इसके लिए ₹5000 का चालान निर्धारित किया गया है।
Q14. नया ५-स्ट्राइक नियम (5-Strike Limit) क्या है और यह कब लागू होता है?
उत्तर: साल २०२६ के नए अपडेट के अनुसार, यदि कोई चालक एक साल के भीतर ५ बार गंभीर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द (Permanently Cancel) कर दिया जाएगा।
Q15. एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड जैसी इमरजेंसी गाड़ियों को रास्ता न देने पर क्या सजा है?
उत्तर: सायरन बजाती हुई एम्बुलेंस या दमकल की गाड़ी का रास्ता रोकने या उन्हें साइड न देने पर ₹10,000 का भारी जुर्माना या 6 महीने की जेल का प्रावधान है।
Q16. ट्रक या पिकअप जैसे मालवाहक वाहनों में ओवरलोडिंग (तय वजन से अधिक) पर कितना चालान है?
उत्तर: मालवाहक वाहनों में ओवरलोडिंग करने पर ₹20,000 का फिक्स जुर्माना लगता है और इसके साथ ही ₹2,000 प्रति अतिरिक्त टन का चार्ज अलग से देना पड़ता है।
Q17. बिना इंश्योरेंस (Third-Party Insurance) के गाड़ी चलाने पर कितना चालान कटता है?
उत्तर: बिना वैध बीमा के गाड़ी चलाने पर पहली बार में ₹2000 का चालान या ३ महीने की जेल हो सकती है, और दूसरी बार पकड़े जाने पर यह जुर्माना ₹4000 हो जाता है।
Q18. क्या ट्रैफिक चालान का भुगतान ऑनलाइन के अलावा ऑफलाइन भी किया जा सकता है?
उत्तर: हाँ, आप अपने नजदीकी ट्रैफिक पुलिस मुख्यालय (Traffic Police HQ), परिवहन विभाग के कार्यालय (RTO Office) में जाकर या चालान कोर्ट में पेश होने पर वहां नकद भुगतान (Offline Payment) कर सकते हैं।
Q19. गाड़ी में प्रेशर हॉर्न (Pressure Horn) या हूटर लगाने पर कितना चालान है?
उत्तर: निजी वाहनों में बिना अनुमति के हूटर, सायरन या अत्यधिक तेज आवाज वाले मल्टी-टोन प्रेशर हॉर्न लगाने पर ₹10,000 का भारी जुर्माना लगाया जाता है।
Q20. यदि कोई गलत ट्रैफिक चालान कट जाए, तो उसे कैसे रद्द करवाएं?
उत्तर: यदि आपका चालान गलत कटा है (जैसे गाड़ी घर पर थी और चालान आ गया), तो आप परिवहन विभाग के शिकायत पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं या ट्रैफिक पुलिस के ‘कंट्रोल रूम’ में जाकर साक्ष्य (Proof) दिखाकर उसे रद्द (Cancel) करवा सकते हैं।